
सोनभद्र (AKD/गिरीश तिवारी) – करीब साढ़े छह वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने मुमताज अंसारी (38) को दोषी ठहराया। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि में से 65 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी।अभियोजन के अनुसार 24 अप्रैल 2019 को शाहगंज थाना क्षेत्र से किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया था। विवेचना के बाद दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने 9 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पाया ।
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