सोनभद्र। राबर्ट्सगंज कचहरी परिसर स्थित एडीआर भवन में संचालित स्थाई लोक अदालत ने मंगलवार को सुलह समझौता के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम से वादिनी रेहाना परवीन को 35427 रूपये की धनराशि का चेक दिलवाया। पति की मौत के सात साल बाद स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप पर यह सफलता मिली। बताया गया कि चोपन थाना क्षेत्र के डाला बाजार निवासिनी वादिनी रेहाना परवीन पत्नी स्वर्गीय नूरुद्दीन के पति की मृत्यु 7 जून 2017 में बीमारी की वजह से हो जाने के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम बीमित राशि को देने में आना-कानी कर रही थी। इस वजह से रेहाना परवीन ने अधिवक्ता अनवर राईन के माध्यम से 23 सितंबर 2021 को स्थाई लोक अदालत में मुकदमा दायर किया था। जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से सुलह समझौता के आधार पर मामले का निस्तारण करते हुए वादी रेहाना परवीन को स्थाई लोक अदालत अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर प्रसाद द्वारा 35427 रूपये का चेक दिया गया। इस अवसर पर स्थाई लोक अदालत के सदस्य नीरज सिंह, आशीष मिश्रा, भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिवक्ता डीपी सिंह, अधिवक्ता अनवर राईन, सोबी बानो आदि लोग मौजूद रहे।

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