हत्या के दोषी दंपति को उम्रकैद, जाने क्या था पूरा मामला 

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अरविंद कुमार दुबे/गिरीश तिवारी

सोनभद्र। ढाई वर्ष पूर्व भूत प्रेत के विवाद में हुए विनोद हत्याकांड के मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम  एहसानुल्लाह खां की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी दंपति को उम्रकैद व 25- 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक- एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं मृतक की पत्नी को अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रूपये तथा एक लाख रूपये बतौर प्रतिकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक  गेना देवी पत्नी विनोद निवासी लक्षिमनपुर, थाना घोरावल, जिला सोनभद्र ने 18 अक्तूबर 2021 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसके छोटे ससुर लक्षिमन उर्फ बावन तथा छोटी सास बुधनी उर्फ खदिया देवी 18 अक्तूबर 2021 की रात एक बजे भूत प्रेत की बात को लेकर उसके पति विनोद को फावड़े से मारने लगे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शोरगुल की आवाज सुनकर कई लोग आ गए। मौके से मारकर दोनों पति पत्नी भाग गए। सूचना दे रहा हूं आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर  कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी दंपति लक्ष्मन उर्फ बावन तथा बुधनी उर्फ खदिया देवी को उम्रकैद व 25- 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर  एक- एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं मृतक की पत्नी को 50 हजार रूपये अर्थदंड की समूची धनराशि और एक लाख रूपये बतौर प्रतिकर के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एसपीओ एसपी वर्मा ने बहस की।

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