रिपोर्ट राजेश पाठक
सोनभद्र। करीब साढ़े 5 वर्ष पूर्व बहन के साथ स्कूल जाते समय रास्ते में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी मंजेश को 3 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर 11 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने पन्नूगंज थाने में 31 जनवरी 2020 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 27 जनवरी 2020 को सुबह 9:30 बजे वह अपनी बहन के साथ स्कूल जा रही थी तभी रास्ते मे मंजेश पुत्र पारस निवासी रामगढ़, थाना पन्नूगंज, जिला सोनभद्र उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब उसने विरोध किया तो वह मारने पीटने लगा। आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट विवेचक ने दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, 10 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी मंजेश (25) वर्ष को 3 वर्ष की कैद एवं 11 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वही अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर ले सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
Author Profile

Latest entries
उत्तर प्रदेशMarch 31, 2026तीर चला तो निशाना लगा, हुनर बोला तो मैदान गूंज उठा, सोनभद्र में तीरंदाजी का जुनून सिर चढ़कर बोला…
उत्तर प्रदेशMarch 31, 2026जाने तिरंदाजी में किसने मारी बाजी, देखे रिपोर्ट
Breaking_NewsMarch 31, 2026रात के सन्नाटे में दो मौतों का रहस्य, रंजिश या साजिश? डबल डेथ से सनसनी
लोकप्रियMarch 30, 2026संघर्ष से सफलता तक,सोनभद्र की खुशबू सोनी बनीं बीडीओ, 26वीं रैंक से बढ़ाया मान