कृष्णा माइनिंग खदान हादसे में फरार अभियुक्तों पर गैर जमानती वारंट, एसआईटी की कार्रवाई निर्णायक दौर में

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ओबरा/सोनभद्र(AKD/गिरीश तिवारी)- बिल्ली–मारकुंडी खनन क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे की जांच अब बेहद सख्त मोड़ पर पहुंच चुकी है। हादसे में हुई जान–माल की क्षति, अवैध खनन की गतिविधियां और सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी सामने आने के बाद पंजीकृत मु0अ0सं0 264/2025, धारा 105 बीएनएस के तहत कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में फरार चल रहे प्रमुख अभियुक्तों पर अब अदालत ने कठोर रुख अपनाते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है।जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र ने छह अभियुक्तों मधुसूदन सिंह, दिलीप कुमार केशरी, मुस्तफा सिद्दीकी, राहुल तिवारी, विशाल गौड़ और रवि सोनी के खिलाफ NBW निर्गत किया है। सभी अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहे थे और एसआईटी की लगातार दबिश के बावजूद गिरफ्तारी से बचते रहे, जिससे पूरे प्रकरण की गंभीरता और बढ़ गई।खनन हादसे से जुड़े साक्ष्यों में अवैध ड्रिलिंग, लगातार उत्पादकता का दबाव, सुरक्षा उपायों की खुली धज्जियां और खनन क्षेत्र में बिना मानकों के कार्य कराए जाने जैसी गंभीर बातें सामने आई थीं। एसआईटी अब इस मामले में अगली कार्रवाई को और तेज कर चुकी है। टीम खनन क्षेत्र समेत कई स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है और फरार अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। सोनभद्र पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि खनन हादसे में जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और अवैध खनन व लापरवाही की हर परत को सामने लाकर कानून के मुताबिक कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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