सौतेली मां हत्याकांड में सख्त फैसला, दोषी को उम्रकैद और जुर्माना

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AKD।गिरीश तिवारी

सोनभद्र। करीब साढ़े छह साल पुराने चर्चित हत्याकांड में अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं बाल न्यायालय ने बाल अपचारी विष्णुकांत गुप्ता को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।यह मामला कोन थाना क्षेत्र के गिधिया टोला अजनिया गांव का है, जहां 19 सितंबर 2019 को रागिनी देवी की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन के अनुसार, घटना के समय रागिनी अपने घर में बेटे के साथ अकेली थीं। इसी दौरान सौतेले बेटे विष्णुकांत गुप्ता ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया।घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोष सिद्ध पाया और कड़ी सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जेल में बिताई गई अवधि सजा में शामिल की जाएगी।यह फैसला जघन्य अपराधों में कानून की सख्ती और न्यायिक प्रक्रिया की मजबूती का स्पष्ट संदेश देता है।

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