AKD।गिरीश तिवारी
सोनभद्र। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने सोनभद्र के वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रसाद यादव के पैतृक संपत्ति बंटवारे से जुड़े मामले में सोनभद्र पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी करते हुए पुलिस अधीक्षक सोनभद्र तथा थाना रायपुर के थाना प्रभारी को 19 मई 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किया है।यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रसाद यादव तथा उनके पुत्र सुखपाल यादव और सत्यपाल यादव द्वारा दाखिल रिट याचिका पर 11 मई को सुनवाई के दौरान पारित किया गया। कोर्ट ने सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक को स्वयं का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए पूछा है कि भाइयों के बीच संपत्ति बंटवारे के विवाद में पुलिस ने किस आधार पर हस्तक्षेप किया तथा पक्षकारों को थाने क्यों लाया गया।अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि उस समय का थाना परिसर का सीसीटीवी फुटेज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, जब पुलिसकर्मी के याचिकाकर्ताओं के हाथों घायल होने का दावा किया गया था। कोर्ट ने यह पूरी कार्रवाई एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने का आदेश दिया है।मामले की अगली सुनवाई 19 मई 2026 को होगी और इसे फ्रेश केस के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। तब तक के लिए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं हरि प्रसाद यादव, सुखपाल यादव एवं सत्यपाल यादव को थाना रायपुर, सोनभद्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 115(2), 121(1), 132 एवं 221 के तहत दर्ज अपराध संख्या 58/2026 में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है।साथ ही रजिस्ट्रार अनुपालन को निर्देशित किया गया है कि आदेश की सूचना 24 घंटे के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक सोनभद्र एवं थाना अध्यक्ष रायपुर को भेजी जाए।
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