गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपितों के घर कोन पुलिस ने चस्पा किया नोटिस

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कोन/सोनभद्र। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे दो आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर कोन पुलिस ने धारा 84 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों आरोपितों के घर पहुंचकर न्यायालय का नोटिस चस्पा किया और उनके स्वजन को निर्धारित अवधि में न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होने की जानकारी दी।पुलिस के अनुसार, थाना चोपन में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 420/25, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम से संबंधित आरोपित धीरेंद्र तिवारी उर्फ राजेश तिवारी पुत्र कैलाश तिवारी, निवासी ग्राम सलैया, थाना कमर्जी, जनपद सीधी, मध्य प्रदेश के विरुद्ध न्यायालय सोनभद्र ने 13 जुलाई 2026 को धारा 84 बीएनएसएस के तहत आदेश जारी किया था। इसके अनुपालन में कोन पुलिस ने आरोपित के घर पहुंचकर नोटिस चस्पा किया।इसी क्रम में गैंग सदस्य आयुष पांडेय उर्फ नितिन पुत्र सुनील कुमार पांडेय, निवासी बनाई का पुरा, जुड़ापुर, थाना नवाबगंज, प्रयागराज, उम्र करीब 21 वर्ष के घर पर भी न्यायालय का नोटिस चस्पा किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपितों के स्वजन को बताया कि नोटिस चस्पा होने के 15 दिन के भीतर संबंधित न्यायालय अथवा सोनभद्र पुलिस के समक्ष उपस्थित होना होगा।यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी ओबरा के निर्देशन में थाना प्रभारी कोन अखिलेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में कोन पुलिस द्वारा की गई।

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