गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के घर चस्पा किया न्यायालय का नोटिस

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AKD/गिरीश तिवारी

कोन/सोनभद्र। थाना चोपन में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने धारा 84 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की। पुलिस टीम ने अभियुक्त के घर पहुंचकर न्यायालय का नोटिस चस्पा किया और परिजनों को कार्रवाई की जानकारी दी।पुलिस के अनुसार थाना चोपन में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 420/2025 में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत आकाश शुक्ला पुत्र दिनेश कुमार शुक्ला निवासी बारी सोरांव, थाना फाफामऊ, जनपद प्रयागराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अभियुक्त की उम्र करीब 21 वर्ष बताई गई है।माननीय न्यायालय सोनभद्र की ओर से 13 जुलाई 2026 को धारा 84 बीएनएसएस के तहत जारी आदेश के अनुपालन में पुलिस ने अभियुक्त के घर पर नोटिस चस्पा किया। परिजनों को बताया गया कि नोटिस चस्पा होने के 15 दिनों के भीतर अभियुक्त को न्यायालय अथवा सोनभद्र पुलिस के समक्ष उपस्थित होना होगा।पुलिस के मुताबिक कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। कार्रवाई थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में थाना कोन पुलिस ने की।

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