सोनभद्र (आलोकपति तिवारी) -मॉनिटरिंग सेल/थाना अनपरा पुलिस द्वारा थाना अनपरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-460/08 धारा 279, 337, 427 भादव से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नारायण दास निवासी रेहटा थाना अनपरा जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 07.10.2023 को माननीय न्यायालय सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 279 भादवि में 1000/- रुपये के अर्थदण्ड व धारा 337 भादवि में 500 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 427 भादवि में 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर अभियुक्त को 01 माह का कारावास भुगतना होगा ।
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