प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेन्ट लागू होने के निर्देश, जाने क्या है पूरी खबर

Share

सोनभद्र। जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि समस्त आहरण वितरण वित्तीय वर्ष 2013-14 से समस्त भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जा रहा है, ई-पेमेन्ट में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय-समय पर शासनादेश निर्गत होते रहे है, प्राप्त बजट के सापेक्ष ससमय भुगतान में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं देयकों के सूचारू रूप से निस्तारण हेतु अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है, उन्होंने बताया कि समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में समस्त बिल विलम्बतम् 25 मार्च,2024 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जायें। कोषागार द्वारा 25 मार्च 2024 तक प्राप्त हुए बिलों की आवश्यक चेकिंग के बाद बिलों की पासिंग तथा ई-पेमेन्ट के माध्यम से 31 मार्च 2024 तक भुगतान हेतु अथराइजेशन किया जा सके, क्योंकि 31 मार्च 2024 तक पारित बिलों का भुगतान ई-पेमेन्ट द्वारा 31 मार्च 2024 को रात्रि 21.00 बजे तक ही भुगतान किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में प्रस्तुत देयकों को सम्बन्धित कार्यालय ध् आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार तैयार कर वांछित स्वीकृति आदेश आदि प्रपत्र के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय, जिससे देयकों के निस्तारण में कोई व्यवधान या विलम्ब न हो। उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, उक्त का अनुपालन न करने तथा सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत हो जाने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

Author Profile

Public Bharat News
Public Bharat News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *