
सोनभद्र। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 एवं 403-दुद्धी (अ० ज०जा०) विधानसभा उप निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने हेतु मा0 सामान्य प्रेक्षक श्रीमती जी0 जया लक्ष्मी की अध्यक्षता में, व्यय प्रेक्षक श्री असलम हसन (आई0आर0एस), पुलिस प्रेक्षक आर0बी0 दहले (आई0पी0एस0), जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र विजय सिंह, पुलिस अधीक्षक डाॅ0 यशवीर सिंह, अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहदेव कुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभूअन नाथ त्रिपाठी की उपस्थिति में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मा0 भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आदर्श आचार संहिता का अनुपालन समस्त पार्टी प्रतिनिधियों व प्रत्याशियों द्वारा किया जाये, आदर्श आचार संहित के उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उन्होंने कहा कि ई0वी0एम0, वी0वी0 पैट पर रैण्डमाइजेशन 18 मई,2024 को किया जायगा, इस रैण्डमाईजेशन में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कौन सी ई0वी0एम0, वी0वी0 पैट किस विधान सभा के बूथ पर आवंटित की जा रही है, सभी राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों इस रैण्डमाईजेशन के दौरान उपस्थित रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा सी0विजिल ऐप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन सम्बन्धी कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उस शिकायत का निस्तारण 100 मिनट के अन्दर सम्बन्धित टीमों द्वारा किया जायेगा, उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी व्यय रजिस्टर का निरीक्षण निर्धारित तिथियों पर अवश्य करा लें, उन्होंने कहा कि जिन प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास है, वह समाचार-पत्रों में अपने आपराधिक इतिहास से सम्बन्धित सूचना नामांकन समाप्ति के चार दिवस, आठ दिवस उसके पश्चात मतदान दिवस के तीन दिवस पहले अवश्य प्रकाशित कराकर उसकी सूचना रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि समाचार-पत्रों व इलेक्ट्रानिक्स मीडिया में विज्ञापन सम्बन्धित सूचना प्रकाशित कराने से पहले प्रत्याशी एम0सी0एम0सी0 कमेटी से अनुमति अवश्य प्राप्त करें। विधान सभा राबर्ट्सगंज व विधान सभा दुद्धी में मतदान का समय पूर्वान्ह 04.00 बजे तक निर्धारित है, उन्होंने कहा कि मतदाताओं को पर्ची बी0एल0ओ0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, यदि किसी प्रत्याशी के प्रतिनिधि द्वारा किसी मतदाता को पर्ची दी जाती है तो उसमें किसी पार्टी का लोगों या सिम्बल अंकित नहीं होना चाहिए। इस दौरान पुलिस प्रेक्षक महोदय ने निर्वाचन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित की गयी तैयारियों के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बिन्दुवार जानकारी दी। मा0 व्यय प्रेक्षक महोदय ने निर्वाचन के दौरान प्रत्याशी द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा किस प्रकार से उपलब्ध कराना है, के सम्बन्ध में जानकारी दी। इस मौके पर उप जिलाधिकारी सदर निखिल यादव, उप जिलाधिकारी घोरावल राजेश सिंह, उप जिलाधिकारी ओबरा श्री अजय सिंह, उप जिलाधिकारी दुद्धी सुरेश राय सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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