सोनभद्र। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने अवगत कराया है कि खाद्यायुक्त के निर्देशानुसार माह सितम्बर 2024 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित गेहूॅ, चावल का पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय लाभार्थियों में निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को त्रैमासिक जुलाई, अगस्त व सितम्बर, 2024 के सापेक्ष चीनी का वितरण माह सितम्बर, 2024 में प्रति राशन कार्ड 03 किलोग्राम 18.00 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरण किये जाने के लिए निर्धारित किया गया है, उन्होंने बताया कि खाद्यायुक्त के निर्देश के अनुपालन में जनपद के अन्त्योदय कार्डधारक एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि वेे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह सितम्बर,2024 में गेहूॅ, चावल उचित दर विक्रेता से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के उपरान्त निःशुल्क प्राप्त कर लें एवं अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन प्रति कार्ड 03 किलोग्राम चीनी 15 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से सुविधानुसार उचित दर विक्रेता से निर्बाध रूप से निर्धारित वितरण अवधि में प्राप्त कर लें। इसके साथ ही सूचित किया जाता है कि वितरण की अंतिम तिथि 25 सितम्बर,2024 है और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर पाने वाले कार्ड धारक वितरण की अंतिम तिथि 25 सितम्बर,2024 को मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से भी खाद्यान्न एवं अन्त्योदय कार्ड धारक उल्लिखित दर पर चीनी प्राप्त कर सकते हैं। समस्त राशन कार्डधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि अपने उचित दर विक्रेता की उचित दर दुकान में जाकर अपने राशन कार्ड में सम्मिलित समस्त सदस्यों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराते हुए ई-के0वाई0सी0 भी करवाया जाना सुनिश्चित करें।
Author Profile

Latest entries
सम्पादकीयDecember 29, 2025सोनभद्र:अंधविश्वास में खून खराबा छोटे भाई ने भाभी पर किया जानलेवा हमला
सम्पादकीयDecember 29, 2025राष्ट्रीय पत्रकार एकता संघ ने दिनेश अग्रहरि को किया सम्मानित
सम्पादकीयDecember 29, 2025क्षेत्र पंचायत बैठक में गांवों के विकास कार्यों की समीक्षा
सम्पादकीयDecember 29, 2025मलेरिया ड्रग प्रोटोकॉल एवं एमएमडीपी पर द्विदिवसीय गोष्ठी आयोजित