सोनभद्र: जघन्य अपराध पर अदालत का सख्त रुख, बलात्कार-हत्या के दोषी को उम्रकैद

Share

सोनभद्र: पांच वर्ष पुराने जघन्य अपराध के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। महिला के साथ बलात्कार कर उसकी निर्मम हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने दोषी हरिमंगल खरवार को उम्रकैद के साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।अभियोजन के अनुसार, 7 दिसंबर 2020 को जुगैल थाना क्षेत्र में एक गांव में शादी समारोह के दौरान महिला वहां गई थी, लेकिन रात में घर नहीं लौटी। अगले दिन खेत में उसका शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया कि महिला के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया था। मृतका के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी को दोषसिद्ध पाया। सरकारी पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने प्रभावी पैरवी की।

दूसरा मामला:
इसी अदालत ने नाबालिग किशोरी के अपहरण के एक अन्य मामले में भी सख्त फैसला सुनाया है। चोपन थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण के दोषी धर्मजीत को तीन वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद होगी। इस मामले में भी जेल में बिताई गई अवधि सजा में जोड़ी जाएगी।

अदालत ने दोनों फैसलों के जरिए साफ संदेश दिया है कि महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

Author Profile

Public Bharat News
Public Bharat News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *