
सोनभद्र:(AKD/गिरीश तिवारी)-करीब तीन वर्ष पूर्व से 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कई बार हुए दुष्कर्म और गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराने के गंभीर मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जुल्फिकार उर्फ कल्लू को दोषसिद्ध पाकर 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसमें अर्थदंड अदा न करने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी, जबकि इस अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को प्रदान किए जाएंगे। वहीं, इसी मामले में नामजद किए गए तीन अन्य आरोपियों राजा, राजकुमार सिंह और आंचल मौर्या को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, घोरावल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 23 सितंबर 2024 को तहरीर दी थी कि जब वह और उनकी पत्नी मजदूरी करने बाहर चले जाते थे, तब जुल्फिकार उर्फ कल्लू (निवासी बनौरा, थाना पन्नूगंज, सोनभद्र) करीब दो वर्ष से उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाता रहा और गर्भवती होने पर 23 सितंबर 2024 को उसे घर से ले जाकर जबरदस्ती गर्भपात करवा दिया था। इस तहरीर पर पुलिस ने 24 सितंबर 2024 को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की थी, जिसमें राजा, राजकुमार सिंह व आंचल मौर्या का नाम भी प्रकाश में आया था और विवेचक ने इन चारों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 8 गवाहों के बयानों एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने प्रभावी ढंग से बहस की।
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