फर्जी ड्रग लाइसेंस से कोडीन सिरप तस्करी मामले में भोला जायसवाल की 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क

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HIGHLIGHTS
  • सोनभद्र:(AKD/,गिरीश तिवारी)जनपद में नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक बड़े संगठित
  • गिरोह का सनसनीखेज खुलासा हुआ है।
  • थाना रॉबर्ट्सगंज में दर्ज मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने कोडीनयुक्त
  • कफ सिरप की तस्करी करने वाले अभियुक्त
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सोनभद्र:(AKD/,गिरीश तिवारी)
जनपद में नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक बड़े संगठित गिरोह का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। थाना रॉबर्ट्सगंज में दर्ज मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी करने वाले अभियुक्त भोला प्रसाद की लगभग 30 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति चिन्हित की है, जिसे कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त भोला प्रसाद ने झारखंड के रांची में शैली ट्रेडर्स नाम से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ड्रग लाइसेंस हासिल किया।

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लाइसेंसिंग अथॉरिटी को गुमराह कर प्राप्त इस फर्जी लाइसेंस के सहारे उसने झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मीरजापुर और बलिया में फर्जी फर्में खड़ी कर दीं।दस्तावेजों में कोडीनयुक्त कफ सिरप की वैध सप्लाई दिखाई गई, जबकि हकीकत में यह सिरप नशे के अवैध नेटवर्क के जरिए अन्य स्थानों पर तस्करी कर बेचा जाता रहा। इस अवैध कारोबार से अर्जित धन से अभियुक्त ने महंगे मकान, वाहन खरीदे और विभिन्न बैंकों में बड़ी रकम जमा की।

अब तक की विवेचना में अभियुक्त की अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 30 करोड़ रुपये आंकी गई है। नए कानून के तहत धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत एसआईटी सोनभद्र ने माननीय न्यायालय से कुर्की की अनुमति प्राप्त कर नोटिस जारी कराया है, जिसकी तामीली कर दी गई है।फिलहाल चिन्हित संपत्तियों को कुर्क करने की विधिक कार्रवाई जारी है।

पुलिस का कहना है कि यदि आगे और संपत्तियों की जानकारी सामने आती है, तो उन्हें भी कुर्क किया जाएगा।

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