उच्च न्यायालय के आदेश पर मलीन बस्ती में सर्वे, मकानों को किया जा रहा चिन्हित

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  • डाला/सोनभद्र।(AKD/गिरीश तिवारी)मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में मंगलवार को नगर पंचायत
  • डाला बाजार क्षेत्र अंतर्गत
  • गाटा संख्या 113 एवं 179 पर आबाद पक्के व कच्चे मकानों तथा झुग्गी-झोपड़ियों को चिन्हित
  • करने का कार्य किया गया।
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डाला/सोनभद्र।(AKD/गिरीश तिवारी)
मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में मंगलवार को नगर पंचायत डाला बाजार क्षेत्र अंतर्गत गाटा संख्या 113 एवं 179 पर आबाद पक्के व कच्चे मकानों तथा झुग्गी-झोपड़ियों को चिन्हित करने का कार्य किया गया। यह कार्रवाई ओबरा एसडीएम विवेक कुमार के नेतृत्व में नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपालों की संयुक्त टीम द्वारा की गई। टीम मलीन बस्ती पहुँची और वहां रह रहे लोगों को न्यायालय के आदेशों से अवगत कराया गया।एसडीएम विवेक कुमार ने बताया कि नगर पंचायत डाला बाजार में स्थित गाटा संख्या 113 एवं 179 पर सैकड़ों की संख्या में पक्के और कच्चे मकान बने हुए हैं, जिसे मलीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा इन दोनों गाटा संख्याओं पर स्थित मकानों एवं झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया गया था।उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा हाल में पुनः दिए गए आदेश के अनुपालन में ओबरा तहसील की टीम द्वारा उक्त भूमि पर बने मकानों का सर्वे कराया जा रहा है। वर्ष 2012 में हुए सर्वे के दौरान कुल 268 मकानों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 81 लोगों ने भूमि खाली की थी। उन 81 लोगों को सरकार की ओर से भूमि का पट्टा तथा प्रति परिवार एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी।एसडीएम ने बताया कि अब यह सर्वे इस बात की जांच के लिए किया जा रहा है कि पूर्व में दिए गए न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है। वर्तमान में उक्त दोनों गाटा संख्या की भूमि अल्ट्राटेक लिमिटेड के नाम दर्ज है।

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