पशु क्रुरता अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को न्यायालय ने किया दण्डित

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सोनभद्र(आलोकपति तिवारी)-मॉनिटरिंग सेल/थाना करमा पुलिस द्वारा थाना करमा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-220/10 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त रामसजीवन यादव पुत्र कैलाश निवासी केकराही थाना करमा जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप शनिवार को माननीय न्यायालय सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 के अपराध में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि व मु0 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 3/11 पशु क्रू0 अधि0 में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि व मु0 50/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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