सोनभद्र (आलोकपति तिवारी) -थाना म्योरपुर पुलिस द्वारा थाना म्योरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-427/2015 धारा 304 भादवि व 15(3) मेडिकल काउंसिल एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त महेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम निवासी लक्ष्मी सेवा केन्द्र, लिलासी मोड़ (हनुमान मंदिर के पास) थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप शुक्रवार को माननीय न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायधीश सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 304ए के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 06 माह के कठोर कारावास से दण्डित किया गया ।
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