मनीष कुमार
सोनभद्र: किशोर न्याय बोर्ड में थाना मांची द्वारा मु अ स -22/2023 अंतर्गत धारा 363,376(3)IPC,3/4पोस्को एक्ट,3(2)5SC ST ACT व 3/5(1)उ प्र विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम2021 का मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें विवेचना के पश्चात अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया गया वादी को मा न्यायालय से नोटिस मिलने पर अपने अधिवक्ता शक्ति सेन के माध्यम से मा न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट पर प्रोटेस्ट प्रार्थना प्रस्तुत किया बहस में अंतिम रिपोर्ट के कमियों को बताते हुए अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए धारा 190(ख) crpc के अंतर्गत संज्ञान लेते हुए विधिनुसार विचारण किये जाने की मांग की गई !
मा न्यायालय ने याची के अधिवक्ता शक्ति सेन कि तर्कों को सुना और उक्त धारा में लगे अंतिम रिपोर्ट दिनांक 9/5/2023 को निरस्त करते हुए संबंधित थाना मांची को आदेशित किया कि प्रोस्टेट प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए विधिनुसार विवेचना सुनिश्चित करें !!
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