ज्ञानमापी विवाद को लेकर बड़ी खबर, देखे रिपोर्ट

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प्रयागराज। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी,

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला किया रिजर्व,

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने फैसला किया रिजर्व,

ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी पांच याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट
ने सुनवाई के बाद फैसला किया रिजर्व,

इनमें से तीन याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई है,

जबकि दो अर्जियां ASI के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ हैं,

1991 के मुकदमे में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंप जाने और वहां पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी,

यह मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था,

हाईकोर्ट को अपने फैसले में मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत इस मुकदमे को सुन सकती है या नहीं,

तीन बार जजमेंट रिजर्व करने के बाद अदालत फिर से अर्जियों पर सुनवाई कर रही थी,

आज अदालत में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अंजुमन मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई।

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