सोनभद्र। सीबीसीआईडी की प्रयागराज यूनिट के इंस्पेक्टर के खिलाफ न्यायालय के आदेश की अवहेलना और न्यायालीय कार्य में बाधा डालने के आरेाप में सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीजेएम अचल प्रताप सिंह की अदालत ने सीबीसीआईडी प्रयागराज यूनिट के इंस्पेक्टर (चर्चित चोपन चेयरमैन रहे इम्तियाज अहमद हत्याकांड के विवेचक) को 15 जनवरी को कोर्ट में तलब किया है। वहीं, कोर्ट ने बार-बार नोटिस, कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद विवेचना की प्रगति न्यायालय में दाखिल न करने को लेकर सीबीसीआईडी के पुलिस महानिदेशक लखनऊ को पत्र भेजा है और उनसे विवेचना की केस डायरी के साथ सीबीसीआईडी प्रयागराज यूनिट के इंस्पेक्टर को 16 जनवरी को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश देने की अपेक्षा की है। बता दें कि 25 अक्टूबर 2018 को चोपन के ग्रेवाल पार्क में चोपन नगर पंचायत के तत्कालीन चेयरमैन इम्तियाज अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में राकेश जायसवाल, रवि जालान के खिलाफ नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ चोपन थाने में, चेयरमैन के भाई उस्मान अली ने एफआईआर दर्ज कराया था। इस मामले में चोपन पुलिस ने जहां 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, वहीं, नामजद आरेापियों से जुड़ी विवेचना सीबीसीआईडी को ट्रांसफर हो गई थी। सीबीसीआईडी ने नामजद आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए सीजेएम कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें खामियां पाते हुए, न्यायालय ने पुनः विवेचना का आदेश जारी किया था। उसके बाद सीबीसीआइडी मामले की पुनः विवेचना कर रही है। विवेचना सीबीसीआईडी की प्रयागराज यूनिट के इंस्पेक्टर को सौंपी गई है। मामले में वादी उस्मान अली की तरफ से सीजेएम न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल कर प्रगति आख्या उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई थी। इस पर अदालत ने विवेचक से प्रगति रिपोर्ट तलब की थी। इसको लेकर कई बार नोटिस और व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध होने का आदेश दिए जाने के बावजूद विवेचक न तो न्यायालय में उपस्थित हुए, न ही प्रगति रिपोर्ट दाखिल की। इसको गंभीरता से लेते हुए सीजेएम अचल प्रताप सिंह की अदालत ने विवेचक यूपी सिंह के खिलाफ न्यायालय में जहां प्रकीर्ण वाद दर्ज कर, सुनवाई के लिए 15 जनवरी को तलब कर लिया है। वहीं, प्रगति रिपोर्ट के मामले में 16 जनवरी तिथि तय करते हुए पुलिस महानिदेशक लखनऊ को पत्र भेजा गया है। जिसमें विवेचक सीबीसीआईडी प्रयागराज यूनिट के इंस्पेक्टर को निर्धारित तिथि पर केस डायरी के साथ उपस्थित होने का निर्देश देने की अपेक्षा की गई है।

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