सोनभद्र। तीन वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी रामजनम यादव को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 18 नवंबर 2020 को बीजपुर थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी 16 नवंबर 2020 को पढ़ने स्कूल गई थी। स्कूल बंद होने की वजह से अपने ननिहाल चली गई। 17 नवंबर को बेटी स्कूल गई और छुट्टी होने पर दोपहर 12 बजे मैजिक से घर वापस आ रही थी तभी अकेला पाकर बेटी को मैजिक चालक रामजनम यादव पुत्र हरी प्रसाद यादव निवासी अंजानी, थाना बीजपुर, जिला सोनभद्र जंगल के रास्ते ले जाकर गाड़ी में ही बेटी के साथ जबरन बलात्कार किया । जब बेटी घर आई तो घटना की जानकारी दी। तब बेटी को साथ लेकर थाने आई हूं। आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी रामजनम यादव को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
Author Profile

Latest entries
सम्पादकीयAugust 11, 2026डाला में घर के सामने से चोरी हुई बाइक बरामद, छत्तीसगढ़ का युवक गिरफ्तार
सम्पादकीयAugust 11, 2026गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के घर चस्पा किया न्यायालय का नोटिस
सम्पादकीयAugust 11, 2026अखंड भारत संकल्प दिवस को न्याय पंचायत स्तर पर मनाने का आह्वान
सम्पादकीयAugust 10, 2026गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपितों के घर कोन पुलिस ने चस्पा किया नोटिस
