डाला/सोनभद्र(AKD/गिरीश तिवारी)ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई प्रभावी पैरवी का बड़ा असर देखने को मिला है। थाना चोपन से जुड़े हत्या के मुकदमे में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष और कोर्ट पैरोकारों की लगातार पैरवी के बाद यह सजा सुनिश्चित हो सकी।मामला मु0अ0सं0 93/2020, धारा 302 भादवि से जुड़ा था, जिसमें आरोपी लल्लू केवट पुत्र रामविचार, निवासी नौटोलिया कोटा, थाना चोपन को हत्या का दोषी पाया गया।अर्थदंड न देने पर उसे चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं जेल में बिताई गई पहले की अवधि को सजा में शामिल किया जाएगा।
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