गैंगस्टर एक्ट में गैंग लीडर समेत दो को 10-10 साल की कठोर कैद

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HIGHLIGHTS
  • सोनभद्र:(AKD/गिरीश तिवारी)-करीब पांच वर्ष पूर्व दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत
  • ने गैंग लीडर एजाज उर्फ आशिक और उसके सक्रिय सदस्य शोएब को दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है।
  • दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
  • अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त
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सोनभद्र:(AKD/गिरीश तिवारी)-
करीब पांच वर्ष पूर्व दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने गैंग लीडर एजाज उर्फ आशिक और उसके सक्रिय सदस्य शोएब को दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।अभियोजन के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार तिवारी ने 2 नवंबर 2020 को चोपन थाने में तहरीर दी थी कि एजाज उर्फ आशिक पुत्र जाकिर हुसैन निवासी प्रीतनगर, थाना चोपन एक सक्रिय गैंग का संचालन करता है, जिसमें शोएब पुत्र यूनुस निवासी प्रीतनगर उसका सदस्य है। गैंग पर दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाकर यौन शोषण, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और विरोध करने पर हत्या की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप थे।पुलिस विवेचना के बाद पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने गवाहों के बयान और पत्रावली के अवलोकन के बाद दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय शुक्ला ने बहस की।

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