ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि बभनी को 10 वर्ष की कैद, युवा अधिवक्ता के हत्या से जुड़ा मामला

Advertisement
HIGHLIGHTS
  • सोनभद्र।
  • बभनी प्रमुख के प्रतिनिधि को 10 वर्ष कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है।
  • आपको बता दे कि साढ़े ग्यारह वर्ष पूर्व युवा अधिवक्ता आलोक उर्फ अंशु राय की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत
  • ने आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध पाकर दोषी ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि बभनी राजन सिंह को 10 वर्ष की कैद एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
Share


सोनभद्र। बभनी प्रमुख के प्रतिनिधि को 10 वर्ष कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। आपको बता दे कि साढ़े ग्यारह वर्ष पूर्व युवा अधिवक्ता आलोक उर्फ अंशु राय की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध पाकर दोषी ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि बभनी राजन सिंह को 10 वर्ष की कैद एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं दोषी अरविंद सिंह को तीन वर्ष की कैद एवं 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर नौ माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, ज्ञानपुर जिलों में करीब डेढ़ दर्जन मामले राजन सिंह पर हैं। अभियोजन पक्ष के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सोनभद्र बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में एक मई 2012 को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि वे सुबह 7 बजे मार्निंग कोर्ट होने की वजह से कचहरी जा रहे थे तभी आदर्श विद्यालय के मोड़ पर उनके बेटे युवा अधिवक्ता आलोक उर्फ अंशु राय को सूरज सिंह, पंकज सिंह और तीन अज्ञात लोगों द्वारा घेरकर गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। जब हल्ला मचाते हुए मुहल्ले वालों के साथ वे पहुंचे तभी सूरज सिंह और उनके साथियों ने बेटे अंशु राय को गोली मार दी, जिससे अंशु गिर गया। मुहल्ले वालों के साथ अभियुक्तगणों को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन असलहा लहराते हुए बाइक से कचहरी की ओर सभी भाग गए। तत्काल मुहल्ले वालों के सहयोग से अंशु को गाड़ी पर लादकर जिला अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद और तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचना के दौरान ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि बभनी राजन सिंह, अरविंद सिंह समेत अन्य लोगों का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने गिरफ्तार कर राजन सिंह के पास से एक पिस्टल 9 एमएम, मैगजीन सहित 6 कारतूस बरामद किया था। वहीं अरविंद सिंह के पास से एक तमंचा 315 बोर तथा दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान, अपराधिक इतिहास के साथ ही पत्रावली का अवलोकन करने पर आर्म्स एक्ट की धारा 7/25( 1 )(क) में ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि बभनी राजन सिंह उर्फ जितेंद्र सिंह को दोषसिद्ध पाकर 10 वर्ष की कैद एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अरविंद सिंह उर्फ भग्गन सिंह को दोषसिद्ध पाकर तीन वर्ष की कैद एवं 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर नौ माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जिन्हें पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से बहस करने वाले सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बताया कि सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, ज्ञानपुर जिलों में करीब डेढ़ दर्जन मामले राजन सिंह के विरुद्ध हैं।

Author Profile

Public Bharat News
Public Bharat News
SHARE THIS ARTICLE
ABOUT AUTHOR
Public Bharat News
Public Bharat News
Public Bharat News के लिए समाचार और विशेष रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं।

🌤️ मौसम अपडेट

LIVE
मौसम की ताज़ा जानकारी लोड हो रही है…

🔮 आज का राशिफल

मेष

आज का राशिफल लोड हो रहा है…

यह दैनिक राशिफल सामान्य ज्योतिषीय संकेतों पर आधारित है।

ताज़ा खबरें