AKD।गिरीश तिवारी
सोनभद्र। चर्चित कन्हौरा ग्राम प्रधान हत्याकांड में करीब नौ साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एएसजे प्रथम सोनभद्र की अदालत ने ग्राम प्रधान रमेश मौर्य की हत्या के मामले में रविन्द्र चौधरी, संतोष चौधरी और जितेन्द्र यादव को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।अदालत ने जितेन्द्र यादव को आर्म्स एक्ट के मामले में तीन साल अतिरिक्त सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना भी दिया है। वहीं श्याम चरण गिरि उर्फ बबलू गिरि, रामधारी चौधरी और सत्येन्द्र चौधरी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। मामले के मुख्य आरोपी राजनारायण गिरि की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी थी, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई।अभियोजन के अनुसार 4 जून 2017 की शाम कन्हौरा ग्राम पंचायत के प्रधान रमेश मौर्य अपने घर पर थे। इसी दौरान कुछ लोग दवा लेने के बहाने पहुंचे और जैसे ही वह घर से बाहर निकले, बेहद करीब से गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।घटना के बाद मृतक के पिता की तहरीर पर चोपन थाने में हत्या और साजिश समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में चुनावी रंजिश और पुराना विवाद हत्या की वजह सामने आई थी।सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस विवेचना के साक्ष्यों को आधार मानते हुए तीन आरोपियों को दोषी ठहराया।
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