देश में इस एक बार फिर से टैक्स के नियमों में बदलाव किया गया यह यह नियम एक अप्रैल के बाद लागू हो जायेगा। 1 अप्रैल से अपना टैक्स रिजीम चुनना होगा, नहीं तो वह ऑटोमेटिकली नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएगा। आपको बता दे कि नई टैक्स रिजीम में 1 अप्रैल 2023 से ही टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाया जा चुका है। 3 लाख तक की इनकम 0% टैक्स, 3 से 6 लाख तक की इनकम 5% टैक्स, अगर आप गैर-सरकारी एम्प्लॉई हो, तब लीव एनकैशमेंट के तौर पर 3 लाख के बजाय 25 लाख रुपए तक पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।
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