
सोनभद्र। साढ़े 8 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़खानी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी बृजेंद्र को 5 वर्ष की कठोर कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक करमा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 25 जून 2015 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 16 जून 2015 को नाच देखने उसकी नाबालिग लड़की गई थी। वहां पर बृजेंद्र पुत्र खुन्नू निवासी सहदेईया, थाना करमा, जिला सोनभद्र भी नाच देखने गया था। रात्रि करीब डेढ़ बजे जब उसकी नाबालिग बेटी लघु शंका करने नाच स्थल से कुछ दूर गई तो पीछे पीछे बृजेंद्र भी वहां चला गया और उसकी नाबालिग लड़की को कंधे पर उठाकर लेकर जाने लगा। जब लड़की ने शोरगुल किया तो मौके पर कई लोग आ गए तो लड़की को छोड़कर बृजेंद्र भाग गया। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में छेड़खानी और पाक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी बृजेंद्र को 5 वर्ष की कठोर कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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